होली के पर्व पर धारा 144 लागू
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अजमेर। होली त्यौहार के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर ने अजमेर शहर में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की है।
आदेश के तहत यह आदेश 21 मार्च से 27 मार्च की रात्रि तक अजमेर नगर निगम की सीमा के अन्दर लागू रहेगा इसमें कोई व्यक्ति चलते हुए वाहनों, राहगीरों, व्यक्तियों तथा महिलाओं पर रंग, कीचड, धूल व रंग के पानी से भरे हुए गुब्बारे नही फैकेंगा तथा ना ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, तलवार या लाठी लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी तथा होमगार्ड पर लागू नहीं होगा।
आदेश के तहत यह आदेश 21 मार्च से 27 मार्च की रात्रि तक अजमेर नगर निगम की सीमा के अन्दर लागू रहेगा इसमें कोई व्यक्ति चलते हुए वाहनों, राहगीरों, व्यक्तियों तथा महिलाओं पर रंग, कीचड, धूल व रंग के पानी से भरे हुए गुब्बारे नही फैकेंगा तथा ना ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, तलवार या लाठी लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी तथा होमगार्ड पर लागू नहीं होगा।