बजरी ओवरलोडिंग मामले में सवाई माधोपुर एसपी तलब

जयपुर। हाईकोर्ट ने बजरी ओवरलोडिंग मामले में राज्य सरकार को एक महीने में अदालत के 18 दिसंबर 2014 को दिए अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने और परिवहन विभाग आयुक्त को कार्रवाई का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि पालना रिपोर्ट केवल खानापूर्ति नहीं हो और कोई गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने सवाई माधोपुर जिले में बजरी ट्रकों की ओवरलोडिंग होने ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जिला एसपी को 15 दिसंबर को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है।

न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह आदेश ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वैलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा की याचिका पर मंगलवार को दिया। प्रार्थी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश से गठित कमेटी ने टोंक सवाई माधोपुर जिलों का दौरा किया था। टोंक जिले में कोई ओवरलोड वाहन नहीं मिला, जबकि सवाईमाधोपुर जिले में सभी वाहनों में ओवरलोडिंग हो रही थी।

गौरतलब है कि पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि यदि बजरी ओवरलोडिंग हो तो ऐसे वाहन को जब्त कर केस दर्ज किया जाए और ओवरलोड नहीं रुका तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।

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