गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को घर पर नहीं मिले सोमनाथ भारती

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्‍ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हत्या के प्रयास, मारपीट एवं घरेलू हिंसा के मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट की ओर से उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आज सोमनाथ भारती के आवास पर पहुंची लेकिन आप विधायक वहां मौजूद नहीं थे।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आप नेता सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिनके खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज कराया है। हाईकोर्ट ने आज सोमनाथ की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। सोमनाथ के खिलाफ पत्‍नी की हत्‍या की कोशिश, मारपीट, दहेज उत्‍पीड़न के आरोप हैं। 

उधर, दिल्‍ली पुलिस ने कहा कि सोमनाथ भारती के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। ज्‍वाइंट सीपी दीपेंद्र पाठक का कहना है कि कानूनी प्रकिया के मुताबिक सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई होगी। सोमनाथ को हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे।

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती को गिरफ्तारी से छूट देते हुए पुलिस को भारती की पत्नी द्वारा दर्ज घरेलू हिंसा के एक मामले में अग्रिम जमानत की उनकी याचिका पर फैसला आने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। बाद में 15 सितंबर को भारती की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक की अवधि को फिर बढ़ा दिया गया था।

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