अस्थाई पटाखों की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित
जिला कलक्टर डाॅ. आरूषि मलिक ने बताया कि अजमेर शहर के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर को आवेदन करना होगा। संबंधित उपखण्डों में उपखण्ड अधिकारी को आवेदन किए जा सकेंगें।
आवेदन पत्र पर 2 रूपए का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना होगा। इसके साथ ही 10 रूपए का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प, नोटेरी से प्रमाणित, प्रस्तावित व्यापार स्थल का साइट प्लान दो प्रतियों में भरकर 8 अक्टूबर तक देना होगा।