सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
https://khabarrn1.blogspot.com/2015/08/supreme-court-put-a-stop-to-ruling-of-high-court.html
नई दिल्ली। जैन समाज की परंपरा संथारा पर रोक लगाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनावाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई एच एल दत्तू की बैंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जैन समाज के लिए बड़ी राहत के समान माना जा रहा है। गौरतलब है कि संथारा पर रोक लगाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में अब चार सप्ताह बाद अधिकारियों का जवाब मिलने के बाद सुनवाई होगी और अगला फैसला किया जाएगा।
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने जैनों के धार्मिक रिवाज 'संथारा' (मृत्यु तक उपवास) को अवैध बताते हुए उसे भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताया था। अदालत ने कहा था कि संथारा या मृत्यु पर्यन्त उपवास जैन धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। इसे मानवीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जैन समाज के लिए बड़ी राहत के समान माना जा रहा है। गौरतलब है कि संथारा पर रोक लगाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में अब चार सप्ताह बाद अधिकारियों का जवाब मिलने के बाद सुनवाई होगी और अगला फैसला किया जाएगा।
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने जैनों के धार्मिक रिवाज 'संथारा' (मृत्यु तक उपवास) को अवैध बताते हुए उसे भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताया था। अदालत ने कहा था कि संथारा या मृत्यु पर्यन्त उपवास जैन धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। इसे मानवीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।