चुनाव लड़ने वाले उमीदवारों पर पेड न्यूज़ का शिकंजा
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अजमेर। जिले की नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ तथा नगर पालिका केकड़ी, बिजयनगर व सरवाड़ के होने चुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर पेड न्यूज का शिकंजा रहेगा।
चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का लगातार प्रिन्ट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में ऐसा प्रचार जो मतदाताओं को लुभाने वाला होगा, पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाएगा और प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित समाचार की साइज की गणना उसके विज्ञापन की डीएवीपी की दर से की जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया व एफएम रेडियो में ऐसे प्रचार की राशि की गणना भी निर्धारित दर के आधार पर होगी और यह राशि उम्मीदवार के चुनाव खाते में सीधे तौर पर जोड़ी जाएगी।
समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन उम्मीदवार की सहमति से प्रकाशित होंगे और उसकी राशि की गणना भी डीएवीपी की दर से की जाकर उम्मीदवार के खाते में जोड़ी जाएगी। इलेक्ट्रोनिक मीडिया या एफएम रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ही विज्ञापन का प्रसारण होगा।
इसकी राशि की गणना विभिन्न समय के आधार पर की जाएगी, जो डीएवीपी व डीआईपीआर द्वारा निर्धारित की गई है। समाचार-पत्रों में प्रथम दूसरे व अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की दर भी अलग होगी।
एक अगस्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवार पर विज्ञापन व पेड न्यूज का पूरा शिकंजा रहेगा, जिसे उन्हें स्वयं ध्यान रखना होगा।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम के वार्ड का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए 80 हजार, नगर परिषद के वार्ड प्रत्याशी के लिए 60 हजार तथा नगर पालिका के वार्ड प्रत्याशी के लिए 40 हजार रूपये की अधिकतम राशि चुनाव खर्च के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है।
चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का लगातार प्रिन्ट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में ऐसा प्रचार जो मतदाताओं को लुभाने वाला होगा, पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाएगा और प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित समाचार की साइज की गणना उसके विज्ञापन की डीएवीपी की दर से की जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया व एफएम रेडियो में ऐसे प्रचार की राशि की गणना भी निर्धारित दर के आधार पर होगी और यह राशि उम्मीदवार के चुनाव खाते में सीधे तौर पर जोड़ी जाएगी।
समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन उम्मीदवार की सहमति से प्रकाशित होंगे और उसकी राशि की गणना भी डीएवीपी की दर से की जाकर उम्मीदवार के खाते में जोड़ी जाएगी। इलेक्ट्रोनिक मीडिया या एफएम रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ही विज्ञापन का प्रसारण होगा।
इसकी राशि की गणना विभिन्न समय के आधार पर की जाएगी, जो डीएवीपी व डीआईपीआर द्वारा निर्धारित की गई है। समाचार-पत्रों में प्रथम दूसरे व अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की दर भी अलग होगी।
एक अगस्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवार पर विज्ञापन व पेड न्यूज का पूरा शिकंजा रहेगा, जिसे उन्हें स्वयं ध्यान रखना होगा।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम के वार्ड का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए 80 हजार, नगर परिषद के वार्ड प्रत्याशी के लिए 60 हजार तथा नगर पालिका के वार्ड प्रत्याशी के लिए 40 हजार रूपये की अधिकतम राशि चुनाव खर्च के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है।