आप का पंजीकरण याचिका खारिज,रद्द नहीं होगा पंजीयन

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी का पंजीयन रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया ...

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी का पंजीयन रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया है कि पार्टी ने निर्वाचन आयोग से पंजीयन पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। । चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस आरएस एंडलॉ की बेंच ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है।

कोर्ट का यह फैसला हंसराज जैन की याचिका पर आया है, जिन्होंने आप का पंजीकरण रद्द करने की मांग यह आरोप लगाते हुए की थी कि उसका पंजीकरण जल्दबाजी में निर्वाचन आयोग द्वारा बिना पर्याप्त जांच, झूठे और जाली दस्तावेजों के आधार पर हुआ। जैन ने दावा किया था कि आप के कुछ सदस्यों ने अपने शपथपत्रों में जो आवासीय पते दिए थे, उनका मिलान जब उनके मतदाता पहचान पत्र या आयकर रिटर्न से किया गया तो उनमें भेद था।

दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि आप को मान्यता देने में आयोग की ओर से कोई चूक या अनावश्यक जल्दबाजी नहीं हुई। आयोग ने हलफनामे में कहा था कि आप के पंजीकरण को मंजूरी सभी जरूरी औपचारिकताएं और अनिवार्यताएं पूरी करने के बाद ही दी गई थी।

इस संबंध में आयोग के कार्यालय की ओर से ऐसी कोई भी चूक या अनावश्यक जल्दबाजी नहीं की गई, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। इसने हाईकोर्ट से इस याचिका को खारिज करने की अपील करते हुए कहा था कि कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया। जैन ने याचिका में यह भी आरोप लगाया था कि भारतीय प्रतीक चिह्न (अनुचित प्रयोग निषेध) कानून का भी उल्लंघन किया गया क्योंकि आप के पंजीकरण आवेदन पर राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र जैसा एक लोगो  बना था।
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