प्राइवेट स्कूलों को झटका, नई गाइडलाइन्स से होगा नर्सरी में दाखिला

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के हाईकोर्ट ने नर्सरी में दाखिले को लेकर स्कूल एसोसिएशन को एक बार फिर झटका दिया है। हाईकोर्ट ने नर्सरी ...

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के हाईकोर्ट ने नर्सरी में दाखिले को लेकर स्कूल एसोसिएशन को एक बार फिर झटका दिया है। हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले पर निजी स्कूलों द्वारा दायर की गई याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने इससे पहले भी 10 जनवरी को याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद स्कूल एसोसिएशन ने दोबारा से याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि ‘नर्सरी दाखिले के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग ने जनहित के लिए जो नई गाइडलाइंस तैयार की है, इन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर निजी स्कूलों को अपने यहां नर्सरी में दाखिले करने होंगे।’ हाईकोर्ट के निर्देश और अभिभावकों के विरोध के बाद उपराज्यपाल ने नर्सरी दाखिला प्रक्रिया की गाइडलाइंस में फेरबदल कर स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे से दाखिला बंद करने का फैसला किया था।

नए दिशा-निर्देशों का अभिभावकों ने स्वागत किया है, लेकिन प्रबंधन कोटा खत्म किए जाने से निजी स्कूल नाराज हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि दाखिले के लिए निर्धारित 100 प्वॉइंट फॉर्मूला में कोई भी स्कूल फेरबदल नहीं करेगा। जैसा दिया गया है वैसा ही लागू होगा। साथ ही स्कूलों को नेबरहुड के 70 अंकों के लिए 8 किलोमीटर तक आने वाले इलाकों और रोडमैप की जानकारी नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर देनी होगी।

इस बार राजधानी के सभी पब्लिक स्कूलों को एक समान प्वाइंट सिस्टम के तहत अपने यहां बच्चों को नर्सरी में दाखिला देना अनिवार्य है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइंस में बदलाव किए थे। इसके मुताबिक सभी स्कूल एक समान 100 प्वाइंट सिस्टम के तहत नर्सरी में दाखिला देंगे।

इन गाइडलाइंसो से मुमकिन माना जा रहा है कि अब प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और सभी बच्चों को समान अधिकार मिलेगा। वहीं डोनेशन प्रथा पर भी रोक लगने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है।


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