लालबत्ती की इजाजत केवल उच्च संवैधानिक पदों वाले अधिकारीयों को : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लाल बत्ती की इजाजत केवल उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों और उच्च पदस्थ हस्तियों को दी जानी च...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लाल बत्ती की इजाजत केवल उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों और उच्च पदस्थ हस्तियों को दी जानी चाहिए, जिससे स्थानीय नेता प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में इसका दुरूपयोग नहीं करें और नीली बत्ती का उपयोग केवल आपात सेवाओं और पुलिस के वाहनों के लिए किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह अपने वाहनों पर लाल बत्ती का उपयोग करने के पात्र लोगों की एक ताजा सूची जारी करे। अदालत ने केन्द्र सरकार से यह भी कहा कि वह इस संबंध में तीन माह के अंदर नियम-कायदे में संशोधन करे।

निर्देश में कहा गया कि साइरनों का उपयोग केवल आपात सेवाओं और पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन उसकी आवाज अनावश्यक रूप से कठोर और तीखी नहीं होनी चाहिए। खंडपीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें वाहनों पर लाल बत्ती लगाने के पात्र विशिष्ट लोगों (वीआईपी) की सूची में विस्तार नहीं कर सकते।

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