स्टेट व नेशनल हाईवे के मुख्य मार्ग पर भूमाफियां का अवैध कब्जा

बालोतरा के सबसे बड़े इस भूमाफियां के साथ नगर परिषद व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की है सांठगांठ बालोतरा (भगाराम पंवार)। पूरे उ...

बालोतरा के सबसे बड़े इस भूमाफियां के साथ नगर परिषद व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की है सांठगांठ

बालोतरा (भगाराम पंवार)। पूरे उपखंड क्षेत्र में जैसे हीं रिफाईनरी लगने की खुशी आम जनता को मिली तो शहर में भूमाफियां उतनी ही तेजी से सक्रिय भी हो गए और जगह-जगह खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर अपनी नजरे गढ़ा दी तथा अवैध निर्माण की आड़ में उन्हे भी हथियानें की कोशिश में लगे हुए है।

आस-पास के क्षेत्रों व विशेषतौर पर रिफाईनरी के पास के क्षेत्रों इन भूमाफियाओं ने अपना नेटवर्क खासा तेज कर दिया। इनको यहा पर तो बालोतरा के आयकर अधिकारी भी मेहरबान नजर आते है, वे कभी भी इन दलालों व भूमाफियाओं की और देखते भी नहीं है। ऐसे मामलों में एक बालोतरा का सबसे बड़ा भूमाफियां ज्यादा सक्रिय है, उसने खसरा संख्या 624/82 में कुछ सरकारी भूमि बिना कब्जा गैर मुमकिन दर्ज है, उस पर कब्जा कर लिया है तथा पचपदरा रोड़, खेड़ रोड़ सहित कई स्थानों पर सैकड़ों बीघा जमीनों पर चारदीवारी व प्लॉट काटकर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसको नियमानुसार 90 ए के तहत नगर परिषद के खातें में दर्ज हो जानी चाहिए लेकिन संबंधित राजस्व विभाग अधिकारियों, पटवारियों द्वारा प्रशासन को रिर्पोट नहीं भेजकर भूमाफियाओं को संरक्षण प्रदान कर रहे है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने 8 सितंबर 2010 को पत्र क्रमांक 9(5) राज 16/2010 को प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राजकीय भूमि व सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से निर्मित पूजा स्थलों पर रोक लगाने की कार्रवाई को मंत्रीमंडल द्वारा 4 सितंबर 2010 को अनुमोदन किया गया है। उसकी पालना करने की सख्त हिदायत भी दी गई थी। मगर बालोतरा सबसे बड़े इस भूमाफियां द्वारा अपनी भूमि बेचने की आड़ में पचपदरा रोड़ पर खसरा संख्या 624/82 में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर बिना अनुमति मंदिर का निर्माण करने के साथ अवैध रूप से एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण भी किया जा रहा है।

नेशनल व स्टेट हाईवे की मुख्य सडक़ पर भी किया अवैध कब्जा

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में भूमाफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश,अतिक्रमण धारकों के अतिक्रमण सख्ती से हटाने के निर्देश व सार्वजनिक स्थलों व सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से निर्मित होने वाले धार्मिक पूजा स्थलों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश को लेकर शहर के पचपदरा रोड़ पर एक बड़े भूमाफियां द्वारा नेशनल हाईवे पर सडक़ सीमा कम करके व जिला स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को धत्ता बताते हुए नियम विरूद्ध बिना इजाजत एक बड़ी बिल्डींग का निमार्ण कार्य जारी हैं।

स्थानिय प्रशासन व नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की खुली धज्ज्यिां उड़ाई जा रहीं हैं। प्राप्त जानकारी के अऩुसार 1 अक्टूबर 2001 को जिला स्तरीय भू-परिवर्तन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि बालोतरा शहर के पचपदरा-जोधपुर रोड़ पर मौजूदा तत्कालिन नगर पालिका सीमा,प्रजापत समाज छात्रावास तक 100 फिट रोड़ की चौड़ाई कायम रखीं जाएं व इसके आगे 150 फिट रोड़ चौड़ाई कायम की जाती हैं व इसमें किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएं। इस बैठक में सभी तत्कालीन जिला कलेक्टर बाड़मेर, क्षैत्रिय विधायक,वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर,पालिकाध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी नगर पलिका आदि मौजूद भी थे।

जानकारी के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर ने भी नेशनल हाईवे सडक़ मार्ग को 45 मीटर यानि 150 फिट करने के निर्दश दिए थे। लेकिन शहर के सबसे बड़े भूमाफियां द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित सडक़ सीमा 150 फिट को कम करके मात्र 100 फिट सडक़  रखकर सडक़ के दोनों और एक धार्मिक मंदिर की आड़ लेकर अतिक्रमण कर दिया है।

सूत्रों ने बताया कि इस भूमाफियां का सडक़ मार्ग से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने पर मंदिर की आड़ लेकर बिना इजाजत एक बड़ा बिल्डिंग नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से शुरू किया गया हैं जिसकी शिकायत भी पार्षदों द्वारा तत्कालीन पालिका के अधिशाषी अधिकारी को करने के बावजूद अवैध निर्माण जारीं है और काफी निर्माण इस भूमाफियां ने कर दिया है।

राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाईगर्स फोर्स के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर भूमाफियां के संरक्षण प्रदान करने वाले व सरकार के आदेशों की धज्जियां उडाने वाले स्थानिय नगर परिषद प्रशासन व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की हैं।


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