चारा घोटाला मामले में लालू को 3 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के प्रमुख आरोपी लालू प्रसाद यादव से सीधे जुड़े चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37.7 करो...

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले के प्रमुख आरोपी लालू प्रसाद यादव से सीधे जुड़े चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37.7 करोड़ रुपये निकालने के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, सांसद जगदीश शर्मा और पूर्व सांसद आरके राणा समेत सभी 45 आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया है।

लालू समेत अन्य दोषियों को कितनी सजा होगी, इस पर मंगलवार को कोर्ट में बहस होगी और 3 अक्टूबर को सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। लालू को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल लालू को कोर्ट में ही हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें यहीं से सीधी जेल ले जाया जाएगा।

इस फैसले से लालू के राजनीतिक सफर पर विराम लग गया है। क्योंकि अब वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनकी संसद सदस्यता खत्म हो सकती है। उन पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 437 ए और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी लालू पर केस दर्ज किया गया था।

950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने अपना फैसला 17 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में लालू के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 44 अन्य आरोपियों के भी भाग्य का फैसला हो गया है।

इससे पूर्व लालू प्रसाद अपने कुल देवताओं और बाबाओं का आशीर्वाद लेते हुए फैसला सुनने के लिए अपने लाव लश्कर के साथ रविवार शाम पटना से विमान के जरिए रांची पहुंचे। उनका छोटा बेटा तेजस्वी उनके साथ था। लालू फैसले को लेकर तनाव के चलते रविवार शाम से सोमवार सुबह तक पूरी तरह शांत दिखाई दिए।

चारा घोटाले में कुल 64 केस, लालू पर 5 : 1996 में सामने आए चारा घोटाले के कुल 64 केस में से लालू यादव पर 5 केस चल रहे हैं। इनमें से 4 केस की सुनवाई रांची की सीबीआई अदालत में ही चल रही है। फरवरी 2002 से शरू हुए केस के ट्रायल में 19 अक्टूबर 2012 से अंतिम बहस शुरू हुई। इस साल 17 सितंबर को दोनों तरफ की बहस पूरी हो गई। सीबीआई के विशेष जज पी के सिंह ने फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी।

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