स्ट्रीट वेंडर्स को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
जयपुर। शहर में हाट कारोबारियों को राजस्थान हाइकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए चार माह में चयनित स्थान पर बैठने देने के सरकार को आदेश दिए ...
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जयपुर। शहर में हाट कारोबारियों को राजस्थान हाइकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए चार माह में चयनित स्थान पर बैठने देने के सरकार को आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के न्यायधीश मनीष भंडारी ने जिला कलेक्टर को आदेश जारी करते हुए इस बीच वेंडिंग कमेटी गठित करते हुए कारोबारियों को लाइसेंस जारी करने के लिए कहा है।
पीपल्स ग्रीन पार्टी से संबद्ध हाट कारोबारी यूनियन की ओर से लगाई गई रिट याचिका को मंजूर करते हुए न्यायालय ने तब तक जयपुर के समस्त स्ट्रीट वेंडर्स को अपने वर्तमान स्थानों पर बैठने के लिए यथास्थिति के आदेश दिए है।
याचिकाकर्ता संघटन के संरक्षक डॉ तन्मय एवं अध्यक्ष आकाश सचान ने बताया कि न्यायालय के इस फैसले से 25 हजार से अधिक कारोबारियों में ख़ुशी है एवं इससे लाखों लोग गरीबी से लड़ाई को लड़ कर आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले न्यायलय में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट संजय जोशी तथा राज्य सरकार की ओर से नैना सराफ ने बहस में भाग लिया एवम कोर्ट ने संपूर्ण रिट को मंजूर किया।
पीपल्स ग्रीन पार्टी से संबद्ध हाट कारोबारी यूनियन की ओर से लगाई गई रिट याचिका को मंजूर करते हुए न्यायालय ने तब तक जयपुर के समस्त स्ट्रीट वेंडर्स को अपने वर्तमान स्थानों पर बैठने के लिए यथास्थिति के आदेश दिए है।
याचिकाकर्ता संघटन के संरक्षक डॉ तन्मय एवं अध्यक्ष आकाश सचान ने बताया कि न्यायालय के इस फैसले से 25 हजार से अधिक कारोबारियों में ख़ुशी है एवं इससे लाखों लोग गरीबी से लड़ाई को लड़ कर आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले न्यायलय में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट संजय जोशी तथा राज्य सरकार की ओर से नैना सराफ ने बहस में भाग लिया एवम कोर्ट ने संपूर्ण रिट को मंजूर किया।