कोटा में शाहरुख खान के खिलाफ मामला दर्ज
कोटा । फिल्म रईस के प्रमोशन को पिछले दिनों कोटा पहुंचने पर स्टेशन पर मची भगदड़ में हुए नुकसान को लेकर परिवाद पेश करने पर अभिनेता शाहरुख...
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कोटा । फिल्म रईस के प्रमोशन को पिछले दिनों कोटा पहुंचने पर स्टेशन पर मची भगदड़ में हुए नुकसान को लेकर परिवाद पेश करने पर अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ मंगलवार को जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक ट्रॉली चालक ने यह परिवाद पर रेलवे अदालत में पेश किया था।
थानाधिकारी गंगासहाय शर्मा ने बताया कि प्लेटफार्म पर कार्यरत रेलवे के वेंडर (ट्रॉली चालक) विक्रम सिंह ने शाहरूख खान के खिलाफ रेलवे अदालत में परिवाद पेश किया था। इसमें कहा था कि शाहरुख अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए मुम्बई से दिल्ली जाते समय पिछली 24 जनवरी को अगस्त क्रांति ट्रेन से कोटा आए थे। जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी, उन्हें़ देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी।
शाहरुख ने ट्रेन के गेट पर खड़े होकर बाहर की तरफ गिफ्ट पैकेट फेंके। इन्हें लेने के लिए भीड़ में भगदड़ मच गई। फेंके गए गिफ्ट में से एक गेंद उनकी ट्रॉली के पास आकर गिरी। इसे लेने के लिए भीड़ उनकी तरफ दौड़ी और उनकी ट्रॉली को धक्का देकर गिरा दिया। इससे उस पर रखी खाद्य सामग्री बिखर गई। पैसे रखने का गल्ला भी कोई ले उड़ा। गिरने से उनके भी चोट लगी। धक्का-मुक्की में रेलवे प्लेटफॉर्म के वीआईपी गेट का शीशा भी टूटा।
अदालत ने परिवाद को 156(3) में थाने भेजकर मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए। आदेश की पालना में शाहरुख खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,149,160, 427 व 120 बी, 3 पीडीपीपी एक्ट और रेलवे एक्ट की धारा 145 व 146 में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
थानाधिकारी गंगासहाय शर्मा ने बताया कि प्लेटफार्म पर कार्यरत रेलवे के वेंडर (ट्रॉली चालक) विक्रम सिंह ने शाहरूख खान के खिलाफ रेलवे अदालत में परिवाद पेश किया था। इसमें कहा था कि शाहरुख अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए मुम्बई से दिल्ली जाते समय पिछली 24 जनवरी को अगस्त क्रांति ट्रेन से कोटा आए थे। जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी, उन्हें़ देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी।
शाहरुख ने ट्रेन के गेट पर खड़े होकर बाहर की तरफ गिफ्ट पैकेट फेंके। इन्हें लेने के लिए भीड़ में भगदड़ मच गई। फेंके गए गिफ्ट में से एक गेंद उनकी ट्रॉली के पास आकर गिरी। इसे लेने के लिए भीड़ उनकी तरफ दौड़ी और उनकी ट्रॉली को धक्का देकर गिरा दिया। इससे उस पर रखी खाद्य सामग्री बिखर गई। पैसे रखने का गल्ला भी कोई ले उड़ा। गिरने से उनके भी चोट लगी। धक्का-मुक्की में रेलवे प्लेटफॉर्म के वीआईपी गेट का शीशा भी टूटा।
अदालत ने परिवाद को 156(3) में थाने भेजकर मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए। आदेश की पालना में शाहरुख खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,149,160, 427 व 120 बी, 3 पीडीपीपी एक्ट और रेलवे एक्ट की धारा 145 व 146 में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।