हाईकोर्ट ने किया गुर्जरों समेत 5 जातियों को का एसबीसी आरक्षण रद्द

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जयपुर। पिछले काफी समय से आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच जहां गुर्जर समुदाय समेत 5 जातियों को आरक्षण देने का मामला गर्माया था, वहीं अब राजस्थान हाईकोर्ट ने नए आरक्षण अधिनियम को किया असंवैधानिक घोषित कर दिया है। 

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बैंच में न्यायाधीश मनीष भंडारी ने यह आदेश कैप्टन गुरविन्दर सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके तहत गुर्जर समुदाय समेत 5 जातियों को आरक्षण के मामला पर हाइकोर्ट ने नए आरक्षण अधिनियम को किया असंवैधानिक घोषित किया है।



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