महिलाओं के पास है धारा 354 की ताकत : सुमन शर्मा

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अजमेर। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने कहा कि लड़कियां अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों, हमलों, छेडखानी और अन्य बदतमीजियों से घबराने के बजाए अनसे लड़ना सीखें। आज भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 सहित कई कानूनी प्रावधान है, जिनसे मनचलों और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सबक सिखाया जा सकता हैं। महिला आयोग भी पूरी शक्ति के साथ महिलाओं के साथ खड़ा है। अब वक्त आ गया हैं कि हम अपनी ताकत को पहचाने।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने आज राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को सम्बोधित कर रही थी। शर्मा ने कहा कि राजस्थान महिला आयोग प्रदेश की महिलाओं के हितों की बात करता है। यह आयोग की अभिनव पहल है कि हम खुद आपसे मिलने आ रहे हैं। आज देश की महिलाओं को कानूनों की जो ताकत प्राप्त है, वह अभूतपूर्व है। महिलाएं और बालिकाएं स्थितियों से घबराने और परेशान होने के बजाए उनसे लड़ना सीखें।

उन्होंने कहा कि अगर कोई मनचला महिलाओं को घूरता है, पीछा करता है, फोन या अन्य किसी तरह से परेशान करता है तो आपके पास भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 की ताकत है। ऐसे ही कई अन्य कानून है जो महिलाओं और बालिकाओं को अपराधियों के विरूद्ध सशक्त करते हैं। महिलाओं के लिए कानून बने हुए है, जरूरत है उनका इस्तेमाल करने की। आज बिना घबराए इन कानूनों का अपने हक में उपयोग करें।

शर्मा ने कहा कि आप अपने ऊपर अत्याचार होने पर बेहिचक थाने जाएं और अपराधी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराएं। अगर कोई पुलिस अधिकारी एफ.आई.आर. दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। फिर भी आपको लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है तो आप महिला आयोग से सम्पर्क करें।

महिला आयोग  अध्यक्ष  ने कहा कि आज परिवार में मां बेटियों को सीख देती है। जबकि सीख देने की आवश्यकता बेटों को भी है। बेटों को भी संस्कारवान बनाया जाएं ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकें। हम सभी एक स्वस्थ समाज की रचना के लिए मिलकर काम करें।


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