न्याय आपके द्वार में आमजन को राहत पहुंचाए : गोयल
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अजमेर। जिला क्लेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभगार में न्याय आपके द्वार अभियान 2016 की समीक्षा बैठक तथा राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक सम्पन्न हुई। इसमें जिला कलेक्टर ने न्याय आपके द्वार के माध्यम से आमजन को वास्तविक राहत पहुंचाने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया।
गोयल ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 की समीक्षा के दौरान लम्बित राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड करके पारदर्शिता से कार्य करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय में विचराधीन प्रत्येक प्रकरण का गहनता से अध्ययन करके लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करें। लोक अदालत में नामान्तरण, भूमि विभाजन, भू अभिलेख दुरूस्तीकरण, धारा 136, 183, स्टाम्प एक्ट, सीमा एवं रास्ते संबंधित मामले, सजरा तथा पीठासीन अधिकारी के स्व विवेक से लोक अदालत में विचारणीय प्रकरणों को निस्तारित किया जाए।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में लोक अदालत आयोजन से दो दिन पूर्व अग्रिम दल द्वारा समस्त तैयारियां पूर्ण करने के साथ ही विकास अधिकारी एव ग्राम सेवक के माध्यम से ग्रामीणों के सामने प्रातः 11 बजे जमाबन्दी का वाचन किया जाएगा। खातों की त्राुटियों को चिन्हित किया जाएगा तथा संधित खातेदार से खाता दुरूस्ती के प्रपत्रा पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की टीप्पणी के साथ तैयार कर लिए जाएंगे। लोक अदालत के लिए आवश्यक सलाहाकार समिति, बैंच, काॅजलिस्ट तथा नियंत्रण कक्ष की स्थापना संबंधित कार्य पूर्ण कर लिए जाए।
उन्होंने कहा लोक अदालत न्याय में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करती है। यह खर्चा रहित तथा लचीली प्रणाली होने के साथ ही वकील की अनिवार्यता को कम करती है। लोक अदालत में दायर राजस्व वाद का एक ही दिन में डिक्री व नामान्तरण तस्दीक के उपरान्त जमा बन्दी में अमल तक की प्रक्रिया सम्पादित की जा सकती है। न्याय आपके द्वार 2015 के अन्तर्गत राज्य में लगभग 21 लाख 21 हजार प्रकरण निस्तारित किए गए थे। अजमेर जिले में 4 लाख 15 हजार प्रकरणों को निस्तारित करके आमजन को राहत प्रदान की गई थी
उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालत शिविरों, स्थल पर वकील, प्रलेख लेखक, फोटो काॅपी तथा बयान लेखक की व्यवस्था की जाएगी। पीठासीन अधिकारी अपने साथ संबंधित ग्राम पंचायत का रिकाॅर्ड लेकर जाएंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्यालय स्थित भू अभिलेख (एलआर) शाखा से सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। अभिलेख की जानकारी ई मेल तथा व्हाट्सएप के माध्यम से तुरन्त तथा प्रमाणित प्रतिलिपि अगले दिन प्रभारी को उपलब्ध करवायी जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर राधेश्याम मीना, जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी सहित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
गोयल ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 की समीक्षा के दौरान लम्बित राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड करके पारदर्शिता से कार्य करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय में विचराधीन प्रत्येक प्रकरण का गहनता से अध्ययन करके लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करें। लोक अदालत में नामान्तरण, भूमि विभाजन, भू अभिलेख दुरूस्तीकरण, धारा 136, 183, स्टाम्प एक्ट, सीमा एवं रास्ते संबंधित मामले, सजरा तथा पीठासीन अधिकारी के स्व विवेक से लोक अदालत में विचारणीय प्रकरणों को निस्तारित किया जाए।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में लोक अदालत आयोजन से दो दिन पूर्व अग्रिम दल द्वारा समस्त तैयारियां पूर्ण करने के साथ ही विकास अधिकारी एव ग्राम सेवक के माध्यम से ग्रामीणों के सामने प्रातः 11 बजे जमाबन्दी का वाचन किया जाएगा। खातों की त्राुटियों को चिन्हित किया जाएगा तथा संधित खातेदार से खाता दुरूस्ती के प्रपत्रा पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की टीप्पणी के साथ तैयार कर लिए जाएंगे। लोक अदालत के लिए आवश्यक सलाहाकार समिति, बैंच, काॅजलिस्ट तथा नियंत्रण कक्ष की स्थापना संबंधित कार्य पूर्ण कर लिए जाए।
उन्होंने कहा लोक अदालत न्याय में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करती है। यह खर्चा रहित तथा लचीली प्रणाली होने के साथ ही वकील की अनिवार्यता को कम करती है। लोक अदालत में दायर राजस्व वाद का एक ही दिन में डिक्री व नामान्तरण तस्दीक के उपरान्त जमा बन्दी में अमल तक की प्रक्रिया सम्पादित की जा सकती है। न्याय आपके द्वार 2015 के अन्तर्गत राज्य में लगभग 21 लाख 21 हजार प्रकरण निस्तारित किए गए थे। अजमेर जिले में 4 लाख 15 हजार प्रकरणों को निस्तारित करके आमजन को राहत प्रदान की गई थी
उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालत शिविरों, स्थल पर वकील, प्रलेख लेखक, फोटो काॅपी तथा बयान लेखक की व्यवस्था की जाएगी। पीठासीन अधिकारी अपने साथ संबंधित ग्राम पंचायत का रिकाॅर्ड लेकर जाएंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्यालय स्थित भू अभिलेख (एलआर) शाखा से सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। अभिलेख की जानकारी ई मेल तथा व्हाट्सएप के माध्यम से तुरन्त तथा प्रमाणित प्रतिलिपि अगले दिन प्रभारी को उपलब्ध करवायी जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर राधेश्याम मीना, जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी सहित जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।