कोटपा एक्ट के तहत किये 266 चालान

अजमेर। जिले में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट एवं तम्बाकू से बने अन्य उत्पादों का सेवन करते पाए जाने पर आज सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (को...

अजमेर। जिले में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट एवं तम्बाकू से बने अन्य उत्पादों का सेवन करते पाए जाने पर आज सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम के तहत 266 चालान काटे गए। जिला कलेक्टर ने कोटपा एक्ट से संबंधित विभागों को यह कार्यवाही नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश दिए है।

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर जिले में कोटपा एक्ट की प्रभावी क्रियान्विती के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पूर्व सांसद रासा सिंह रावत, अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा एवं नगर निगम के महापौर धर्मेन्द्र गहलोत भी उपस्थित थे।

गोयल ने जिलेवासियों का तम्बाकू एवं उसके उत्पादों से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने इसका उपयोग करने वालों को छोड़ने के लिए दवा, उत्साहवर्द्धन, दृढ़ निश्चय के साथ-साथ परिवार एवं समाज के द्वारा सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता बतायी। उन्होंने कहा कि तम्बाकू के उपयोग से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक के साथ-साथ पर्यावरण के स्तर पर भी क्षति होती है। इसको रोकने के लिए तम्बाकू मुक्त समाज की स्थापना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जिले में कोटपा एक्ट की पालना सुनिश्चित करने के लिए एक दल का गठन किया गया है। इस दल द्वारा विभिन्न विक्रताओं तथा उपयोगकर्ताओं को एक्ट की जानकारी प्रदान कर जागरूकता पैदा की जाएगी। प्रतिबंधों की अवहेलना करने वालों का तम्बाकू उत्पाद जब्त किया जाएगा एवं मौके पर ही चालान बनाकर जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना अदा नहीं करने वालों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर एन.एल.राठी, राधेश्याम मीना, ड्रग कन्ट्रोल अधिकारी मनीष कुमार मोदी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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