अब डिफाल्टर बकायादारों के गारंटरों पर भी होगी कार्रवाई

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नई दिल्ली। बैंको से लोन लेकर समय सीमा पूरी होने के बावजूद कर्ज की रकम नहीं लौटाने वाले डिफाल्टर बकायादारों के साथ ही अब ऐसे बकायादारों के गारंटरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जानबूझ कर ऋण नहीं चुकाने वाले डिफाल्टरों के जमानतदारों (गारंटरों) पर भी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों द्वारा जिन कर्जदारों के ऋण माफ किए गए हैं उनकी पूरी सूची सामने आनी चाहिए। जेटली ने वित्त मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की 'बैंकिंग सेक्टर की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों' (एनपीए) पर आयोजित दूसरी बैठक के उद्घाटन के मौके पर कहा कि वसूली कार्यवाही को और अधिक कारगर तथा तीव्र बनाने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि, जहां कहीं भी बकाया ऋण वसूली के लिए बैंकों द्वारा जमानतदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई अपर्याप्त है, वैसे मामलों में सरकार ने बैंकों को सुझाव दिया है कि वे जमानतदारों के खिलाफ सरफेसी अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, आरडीडीबी और एफआई अधिनियम की प्रासांगिक धाराओं के तहत कार्रवाई करें।
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