जलदाय विभाग ने किए आरओ प्लांट की टेंडर शर्तों में बदलाव

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जयपुर। जलदाय विभाग की ओर से निकाले गए आरओ प्लांट के लिए टेंडर शर्तों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद आरओ प्लांट के टेेंडर फिर से निकाले गए हैं। जानकारी के अनुसार नई शर्तों के साथ निकाले गए टेंडर में विभाग की ओर से प्री-क्वालिफिकेशन के साथ फाइनेंसियल और टेक्निकल क्राइटेरिया शर्तों में बदलाव किया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजट घोषणा की गई घोषणा के अनुसार जलदाय विभाग को चालू वित्तीय वर्ष में दो हजार आरओ प्लांट लगाने हैं। वहीं विभाग की ओर से प्रथम फेज में करीब 160 करोड़ की लागत से 1,066 आरओ प्लांट लगाए जाएंगे।

प्रदेश के कई इलाके जो लोराइड युक्त पानी की समस्या से प्रभावित हैं, उनमें पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट के दौरान 2 हजार आरओ प्लांट लगाने की घोषणा की थी। इस दिशा में जलदाय विभाग की ओर से अगस्त माह में आरओ प्लांट के टेंडर निकाले गए थे।

विभाग की ओर से टेंडर में डाली गई शर्तों के विरोध में कोई भी कंपनी आरओ प्लांट टेंडर में शामिल नहीं हुई थी और इसी के चलते मजबूरन विभाग को अक्टूबर माह में टेंडर फाइल करने पड़े थे। ऐसे में अब विभाग की ओर से टेंडर शर्तों में बदलाव किए जाने के साथ ही आरओ प्लांट के लिए फिर से टेंडर निकाले गए हैं।

नए टेंडर में ये होंगी शर्तें

जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से टेंडर नियमों में बदलाव किए जाने के बाद निकाले गए टेंडर की शर्तों में वही आरओ कंपनी शामिल हो सकती है, जो खुद आरओ का निर्माण करने के साथ सर्विस प्रोवाईडर भी हो। इसके अतिरिक्त उस कंपनी का तीन वित्तीय वर्षों में टर्नओवर टेंडर लागत से 30 फीसदी से अधिक होना चाहिए। साथ ही उस कंपनी के पास आरओ प्लांट चलाने का कम से कम 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए।

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