अजमेर जिले में 22 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू
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अजमेर। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. आरूषि मलिक ने निकाय चुनाव के तहत नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ तथा नगर पालिका केकड़ी, बिजयनगर व सरवाड़ की सीमाओं के अन्दर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्रा, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढ़ग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा से अनेक प्रतिबन्ध लगाए है।
निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को न डराएगा न ही धमकाएगा और न ही ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक अथवा जातिगत तनाव उत्पन्न करनी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नही होगा तथा न ही इस प्रकार के वीडियो व ओडियो कैसिट से चुनाव प्रचार होगा। बिना अनुमति के रैली व लाउडस्पीकर का उपयोग करना अपराध होगा।
संबंधित उपखण्ड अधिकारी से इनकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति ऊचे टाॅवर व पानी की टंकियों पर नही चढ़ेगा, जिसमें खतरे की संभावना होें। सार्वजनिक भवन, स्थल, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों शैक्षणिक संस्थान आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के पोस्टर, बैनर, कटाउट लगाने का काम में नही लिए जाएंगे। निजी मकान व सम्पतियों पर संबंधित मालिकों से स्वीकृति लेकर पोस्टर-बैनर आदि लगाए जा सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आरूषि मलिक ने आगामी 22 अगस्त तक निषेधाज्ञा प्रभावी रखी है, जिसका उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
डाॅ. आरूषि मलिक ने जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, जो एक से 9 अगस्त तक कलेक्ट्रेट के अन्दर व बाहर क्षेत्र की कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस अवधि में नगर निगम के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव चिन्ह आंवटन करने का कार्य रहेगा।
निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को न डराएगा न ही धमकाएगा और न ही ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक अथवा जातिगत तनाव उत्पन्न करनी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नही होगा तथा न ही इस प्रकार के वीडियो व ओडियो कैसिट से चुनाव प्रचार होगा। बिना अनुमति के रैली व लाउडस्पीकर का उपयोग करना अपराध होगा।
संबंधित उपखण्ड अधिकारी से इनकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति ऊचे टाॅवर व पानी की टंकियों पर नही चढ़ेगा, जिसमें खतरे की संभावना होें। सार्वजनिक भवन, स्थल, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों शैक्षणिक संस्थान आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के पोस्टर, बैनर, कटाउट लगाने का काम में नही लिए जाएंगे। निजी मकान व सम्पतियों पर संबंधित मालिकों से स्वीकृति लेकर पोस्टर-बैनर आदि लगाए जा सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आरूषि मलिक ने आगामी 22 अगस्त तक निषेधाज्ञा प्रभावी रखी है, जिसका उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
डाॅ. आरूषि मलिक ने जिला रसद अधिकारी सुरेश सिंधी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, जो एक से 9 अगस्त तक कलेक्ट्रेट के अन्दर व बाहर क्षेत्र की कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस अवधि में नगर निगम के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरने से लेकर चुनाव चिन्ह आंवटन करने का कार्य रहेगा।