ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के प्रयोग पर पाबंदी
बून्दी,। जिला मजिस्ट्रेड़ ने एक आदेश जारी कर लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा ध्वनि प्रदूषण से आमजन को राहत दिलान...
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बून्दी,। जिला मजिस्ट्रेड़ ने एक आदेश जारी कर लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा ध्वनि प्रदूषण से आमजन को राहत दिलाने के लिए तत्काल प्रभाव से जिले म ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश आगामी 17 मई तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना म रात्रि दस से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसके अलावा प्रातः छह से रात्रि दस बजे तक की अवधि म भी इन यन्त्रों का प्रयोग सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेड़ की अनुमति लेकर ही किया जा सकेगा। स्थिर व चल लाउड स्पीकरों की अनुमति के लिए स्थान, वाहन का नम्बर व किस्म, उपयोगकर्ता का विवरण तथा राजनीतिक दल या प्रत्याशी का नाम आदि का पूरा विवरण प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले अनुमति पत्रा म इन सभी सूचनाओं को दर्शाया जाएगा। राजनीतिक दल या निर्वाचन अभ्यर्थी को लाउड स्पीकर की अनुमति की लिखित सूचना पूरे विवरण सहित निर्वाचन क्षेत्रा के रिटर्निंग अधिकारी व स्थानीय पुलिस अधिकारी को देनी होगी। आदेशानुसार शादी, उत्सव, जुलूस पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, उपकरणों एव एम्पलीफायर का धीमी गति से प्रयोग संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेड़ से अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।