पटाखों के अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित
अजमेर। अजमेर जिले में विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत आगामी दिपावली त्यौहार के लिए आतिशबाजी एवं पटाखों की ब्रिकी के लिए अस्थायी लाईंसेंस ज...
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अजमेर। अजमेर जिले में विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत आगामी दिपावली त्यौहार के लिए आतिशबाजी एवं पटाखों की ब्रिकी के लिए अस्थायी लाईंसेंस जारी करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विस्फोटक अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत अस्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 9 सितम्बर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र उपखण्ड क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड कार्यालय से तथा अजमेर शहर के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र पर 2 रूपए का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना होगा।
आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र नोटेरी प्रमाणित, व्यापार स्थल का साईड प्लान, अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद तथा यदि पूर्व में अनुज्ञा पत्र जारी हुआ हो तो उसकी प्रति संलग्न करनी होगी। विस्फोटक पदार्थों की दो दुकानों में नियमानुसार 15 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर कार्यालय में 9 सितम्बर तक जमा कराने होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विस्फोटक अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत अस्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 9 सितम्बर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र उपखण्ड क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड कार्यालय से तथा अजमेर शहर के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क अदा कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र पर 2 रूपए का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना होगा।
आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र नोटेरी प्रमाणित, व्यापार स्थल का साईड प्लान, अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद तथा यदि पूर्व में अनुज्ञा पत्र जारी हुआ हो तो उसकी प्रति संलग्न करनी होगी। विस्फोटक पदार्थों की दो दुकानों में नियमानुसार 15 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर कार्यालय में 9 सितम्बर तक जमा कराने होंगे।